
जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम तथा उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एंव आंवटन) नियमावली 2025 में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार 13 जून 2025 को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों (प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत) के स्थानों एवं पदों के आरक्षण का अनन्तिम प्रकाशन किया गया।
उक्त के क्रम में आरक्षण प्रस्तावों पर 14 एवं 15 जून को आम जनमानस से आपत्तियां आमंत्रित की गई तथा प्राप्त आपत्तियों पर 16 एवं 17 जून 2025 को समिति द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरान्त 18 जून, 2026 बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट टिहरी नितिका खण्डेलवाल द्वारा शासनादेश में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल की त्रिस्तरीय पंचायतों (प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत) के स्थानों एवं पदों के आरक्षण का अन्तिम प्रकाशन किया गया।