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*देहरादून में बिना लाइसेंस के खतरनाक नस्ल के कुत्तों ने बुजुर्ग महिला को काटकर किया लहूलुहान**

*प्रतिबंधित व बिना लाइसेंस के खतरनाक नस्ल के कुत्तो को पालने वालों के विरूद्ध नगर निगम के साथ मिलकर होगी सख्त कार्यवाही।*

*थाना राजपुर* छेत्र के अंतर्गत दिनांक: 06-जुलाई-25 को रोटवीलर नस्ल के कुत्तों द्वारा एक बुजुर्ग महिला के ऊपर किये गये जानलेवा हमले की घटना में बुजुर्ग महिला के पुत्र उमंग निर्वाल पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह निवासी: 74/1 किशनपुर जाखन देहरादून द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 124/25 धारा: 291 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त कुत्तों को नफीस पुत्र शकूर अहमद नाम के व्यक्ति के होने की जानकारी प्राप्त हुई, साथ ही उक्त कुत्तों के मालिक द्वारा खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने के सम्बन्ध में नगर निगम से कोई लाइसेंस न लेना प्रकाश में आया, जिस पर राजपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक: 07-07-25 को अभियुक्त नफीस पुत्र शकूर अहमद निवासी: वार्ड नं0: 03 गुरूद्वारा गली थाना विकासनगर जनपद देहरादून हाल पता किश्नपुर, अर्द्धनारिश्वर मन्दिर के पास राजपुर देहरादून उम्र 40 वर्ष को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

*खतरनाक नस्ल के कुत्तो के हमले में लोगों की मृत्यू के सम्बन्ध में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पशु पालन एंव डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा खतरनाक नस्ल की निम्न प्रजातियों: पिटबुल टेरियर, टोसा, अमेरिकन स्टेन्फोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रेसिलिएरो, डोगो अर्जेन्टिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबोएल, कंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड, कोकाशियन शेफर्ड डाग, साउथ रशियन शेफर्ड डाग, टार्नजैक सार्पलेनिएक, जैपेनीज टोसा, अकिता, मिस्टिफ, रौटव्हिलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ डॉग, कैनारियो अबेकस डॅाग, मास्को गार्ड डॉग, केन कोर्सो के आयात, ब्रीडिंग तथा खरीद फरोख्त पर रोक लगाते हुए ऐसी नस्ल के किसी भी डॉग को पालने का लाइसेन्स अथवा बेचने का परमिट देने पर प्रतिबन्ध लगाया है। देहरादून में भी उक्त नस्ल के डॉग्स द्वारा लोगों पर हमला किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा आम जन से अनुरोध किया गया है कि यदि आपके आस-पास उक्त नस्ल के कुत्तों से लोगो को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा हो तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस कन्ट्रेाल रूम नम्बर 112 अथवा नगर निगम कार्यालय को दे सकते हैं।*

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