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“टिहरी झील के चारों ओर बनायी जाने वाली रिंग रोड निर्माण हेतु भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-15 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों – शैलेन्द्र नेगी, ए डी एम टिहरी

“टिहरी झील के चारों ओर बनायी जाने वाली रिंग रोड निर्माण हेतु भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-15 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों को एडीएम सुना”

शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड़ हेतु तहसील टिहरी, प्रतापनगर एवं उपतहसील मदननेगी के अन्तर्गत 18 ग्रामों के प्रभावित काश्तकारों की आपत्तियों की सुनवाई की बैठक अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में ग्राम रौलाकोट, सेम, नारगढ़, चांठी व पाचरी आदि गांवों  के प्रभावितों द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी थी, पूर्व में हुई बैठक में दिये गये गये निर्देशों के क्रम में कुल 27 आपत्तियां दर्ज की गयी जबकि बैठक के दौरान 10 नयी आपत्ति दर्ज की गयी जिन पर विस्तार पूर्वक सुनवाई की गयी। 

डंपिंग जोन के शिकायत पर एडीएम ने सर्वे टीम को पुनः  सर्वे करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एडीएम ने लोनिवि व एसएलएओ को दर्ज अपत्तियों पर अपने–अपने से सम्बधी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह रिंग रोड टिहरी के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।

इस अवसर पर एसडीएम टिहरी कमलेश मेहता, ईई लोनिवि योगेश कुमार एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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